आरटीई एडमिशन राजस्थान के बारे में
आरटीई का मतलब है शिक्षा का अधिकार। भारत में शिक्षा हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। आरटीई अधिनियम के अनुसार, सरकार द्वारा हर स्कूल में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों को एक सामान्य आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस लेख में, हम आरटीई एडमिशन 2024 राजस्थान के बारे में हर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
पात्रता मानदंड
प्रवेश पाने के लिए आवेदक की आयु नीचे बताई गई आयु के अनुसार होनी चाहिए प्री-प्राइमरी - 3 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम कक्षा 1- 5 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
बच्चे का आयु प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र (बच्चे/माता-पिता)
एससी, एसटी जाति प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड (केंद्रीय/राज्य सूची)
आय प्रमाण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
आरटीई प्रवेश राजस्थान का उद्देश्य
आरटीई प्रवेश शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों से संबंधित छात्रों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। आरटीई प्रवेश के तहत राजस्थान के छात्रों को पात्रता मानदंड पूरा करने पर मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आरटीई अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आरटीई अधिनियम के तहत छात्रों को 8वीं कक्षा तक की शिक्षा मिलेगी।